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एयरपोर्ट इलाके में स्काई लालटेन उड़ाने पर छह माह तक की जेल!

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कोलकाता : कालीपूजा व दीपावली को ध्यान में रखते हुए रोशनी के त्योहार के रूप में एयरपोर्ट इलाके में स्काई लालटेन उड़ानेवालों की खैर नहीं. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी, क्योंकि एयरपोर्ट समेत संलग्न इलाकों में स्काई लालटेन उड़ाने से एयरपोर्ट से फ्लाइटों की उड़ान और लैंडिंग के दौरान काफी परेशानी होती है, कई […]

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कोलकाता : कालीपूजा व दीपावली को ध्यान में रखते हुए रोशनी के त्योहार के रूप में एयरपोर्ट इलाके में स्काई लालटेन उड़ानेवालों की खैर नहीं. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी, क्योंकि एयरपोर्ट समेत संलग्न इलाकों में स्काई लालटेन उड़ाने से एयरपोर्ट से फ्लाइटों की उड़ान और लैंडिंग के दौरान काफी परेशानी होती है, कई बार दुर्घटनाओं का भी डर बना रहता है. एयरपोर्ट इलाके में कई ऑयल कंपनियों के फ्यूल स्टोरेज डिपो हैं, जहां इस तरह के स्काई लालटेन से किसी तरह की घटना होने का भी डर रहता है.

इन सब को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट समेत संलग्न इलाकों में स्काई लालटेन उड़ाने पर बैन का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में विधाननगर कमिश्नरेट के डीसी (हेडक्वार्टर) कुणाल अग्रवाल ने बताया कि एयरपोर्ट इलाके में स्काई लालटेन उड़ाने पर बैन लगाने के साथ ही उड़ानेवालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का एक निर्देश जल्द ही जारी किया जायेगा, फ्लाईट ऑपरेटिंग में किसी तरह की दिक्कतें न हो इसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.
पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि इसे लेकर एनएससीबीआई एयरपोर्ट, नारायणपुर, बागुईहाटी और एयरपोर्ट पुलिस थाने की टीम इस मामले में पूरी नजरदारी रखेगी. इन थाना क्षेत्र के अंतर्गत इलाकों में स्काई लालटेन अथवा इसके तरह के किसी प्रकार के प्रतिबंधित अतिशबाजी पर पुलिस की सख्तनजर रहेगी. अगर स्काई लालटेन उड़ाते हुए पकड़े जाने पर पुलिस आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
बता दें कि आइपीसी की धारा 188 के मुताबिक एक महीने की सजा व 200 रुपये जुर्माना और मानव जीवन पर संकट होने पर छह महीने की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है. श्री अग्रवाल ने बताया कि विधाननगर पुलिस की ओर से जल्द ही इससे संबंधित एक निर्देश जारी किया जायेगा और लोगों को जागरूक भी किया जायेगा कि वे एयरपोर्ट इलाकों में स्काई लालटेन नहीं उड़ाये.

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