मौत होने पर पांच साल के कारावास का प्रावधान
कोलकाता : महानगर में साढ़े तीन हजार से अधिक जर्जर इमारतें हैं. इनमें से 100 से अधिक इमारतों के दशा बेहद ही खराब है. जो किसी समय गिर सकती हैं. ऐसे में अगर इन इमारतों की मरम्मत नहीं करायी या किसी कारणवश इमारत ढह जाती है तो इसके लिए मकान मालिक जिम्मेदार होगा और उसे भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है.
वहीं इस घटना में किसी की मौत हो जाती है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इसको लेकर कोलकाता नगर निगम ने एक नया नियम पारित किया है. शुक्रवार को निगम के मासिक अधिवेशन के बाद मेयर फिरहाद हकीम ने इसकी जानकारी दी.
उन्होंने संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए कहा कि शहर में जर्जर इमारत एक बड़ी समस्या बन गयी हैं. इससे निपटने के लिए निगम ने एक नया नियम बनाया था, जिस पर सभी दलों सहमति जतायी थी. शुक्रवार को इस नियम को लागू कर दिया गया. इस नियम के तहत निगम अंतर्गत आने वाले सभी वार्ड स्थित जर्जर इमारतों की तत्काल मरम्मत का निर्देश दिया गया है. वहीं जिन इमारतों की मरम्मत नहीं की जा सकती उसे तोड़ने का आदेश दिया गया है.
उन्होंने आगे बताया कि जब तक इन इमारतों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तब तक निगम की ओर से ही मकान मालिक के रहने की व्यवस्था की जायेगी. बावजूद इसके अगर मकान मालिक इमारतों की मरम्मत नहीं कराते या किसी कारणवश इमारत ढह जाती है तो उसे 50 हजार से लेकर एक लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं इस घटना में किसी की मौत हो जाती है तो मकान मालिक को पांच वर्ष के कारावास भी हो सकता है.