राज्य में सात नवंबर से गुटखा, पान-मसाला पर प्रतिबंध

खरीद-बिक्री के साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग पर भी रोक एक साल तक रोक लगाने का फैसला कोलकाता : राज्य में सात नवंबर से गुटखा, पान मसाला समेत तमाम तंबाकू पदार्थों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त तपन कुंडू रूद्र की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि गुटखा, पान-मसाला की खरीद-बिक्री […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 1, 2019 2:37 AM

खरीद-बिक्री के साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग पर भी रोक

एक साल तक रोक लगाने का फैसला
कोलकाता : राज्य में सात नवंबर से गुटखा, पान मसाला समेत तमाम तंबाकू पदार्थों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त तपन कुंडू रूद्र की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि गुटखा, पान-मसाला की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग पर भी एक साल के लिए रोक रहेगी.
इसके तहत स्टोरेज, दुकानों, गोदामों के साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग पर बैन लगा रहेगा. यह निर्देश सात नवंबर से प्रभावी होगा. निर्देश में कहा गया है कि गुटखा, पान-मसाला समेत तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं. तंबाकू पदार्थों में निकोटिन की मात्रा अधिक पायी जाती है, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक है.

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