कोलकाता : पैरा टीचर्स को सात दिनों के लिए धरने की सशर्त अनुमति कलकत्ता हाइकोर्ट ने दी है. न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य की अदालत ने यह अनुमति दी. आम लोगों को समस्या न हो यह सुनिश्चित करते हुए विकास भवन के करीब 10 से 17 फरवरी तक आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं.
वेतन की मांग पर विधाननगर पुलिस के समक्ष उन्होंने धरने की अनुमति हासिल करने के लिए आवेदन किया था. हालांकि वह न मिलने पर वेस्ट बंगाल अनएडेड मदरसा शिक्षा संगठन के प्रतिनिधि हाइकोर्ट पहुंचे थे. उनका आरोप है कि पिछले सात वर्षों से वह बगैर वेतन पढ़ा रहे हैं.
राज्य सरकार ने इस संबंध में भले ही वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया. इसलिए अब वह वृहत्तर आंदोलन करना चाहते हैं. हालांकि राज्य की ओर से कहा गया है कि अन्य संगठनों का भी आंदोलन वहां होगा. लिहाजा उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती. इससे कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है.