डॉक्टरों को राहत, नहीं होगा लाइसेंस रद्द

कोलकता : कलकत्ता हाइकोर्ट की ओर से उन दो डॉक्टरों को राहत दी गयी जिनके लाइसेंस को तीन महीने के लिए एमसीआइ ने निलंबित करने का आदेश दिया था. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश डॉ अनिरुद्ध बोस ने डॉ सुकुमार मुखर्जी व डॉ वैद्यनाथ हालदार को राहत प्रदान की. उल्लेखनीय है कि डॉ कुणाल साहा ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 9, 2014 6:14 AM

कोलकता : कलकत्ता हाइकोर्ट की ओर से उन दो डॉक्टरों को राहत दी गयी जिनके लाइसेंस को तीन महीने के लिए एमसीआइ ने निलंबित करने का आदेश दिया था. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश डॉ अनिरुद्ध बोस ने डॉ सुकुमार मुखर्जी व डॉ वैद्यनाथ हालदार को राहत प्रदान की.

उल्लेखनीय है कि डॉ कुणाल साहा ने अपनी पत्नी अनुराधा साहा की मौत के बाद चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए तीन डॉक्टरों के खिलाफ राज्य एमसीआइ में 2002 में शिकायत की थी. हालांकि राज्य एमसीआइ ने अपने फैसले में इन तीन चिकित्सकों द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही किये जाने से इनकार किया. वर्ष 2009 में डॉ कुणाल साहा ने एमसीआइ में अपील की.

एमसीआइ ने 2011 में अपने फैसले में तीनों डॉक्टरों के लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया. इसके खिलाफ इनमें से दो डॉक्टर डॉ सुकुमार मुखर्जी व डॉ वैद्यनाथ साहा ने कलकत्ता हाइकोर्ट में अपील की. अदालत ने शुक्रवार को अपने फैसले में एमसीआइ के निर्देश को रद्द कर दिया. हालांकि यह भी कहा कि अब से राज्य एमसीआइ के खिलाफ शिकायत होने पर एमसीआइ में अपील की जा सकती है.

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