एसजेडीए घोटाले की जांच के लिए तीन महीने का वक्त

कोलकाता : राज्य सरकार ने कहा है कि उसे सिलीगुड़ी जलपाइगुड़ी डेवलपमेंट ऑथोरिटी(एसजेडीए) के घोटाले की जांच के लिए तीन महीने का वक्त चाहिए. कलकत्ता हाइकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डॉ मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश असीम बनर्जी की खंडपीठ ने इसे स्वीकार कर लिया है. उल्लेखनीय है कि 200 करोड़ रुपये के एसजेडीए घोटाले की सीबीआइ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 23, 2014 6:29 AM
कोलकाता : राज्य सरकार ने कहा है कि उसे सिलीगुड़ी जलपाइगुड़ी डेवलपमेंट ऑथोरिटी(एसजेडीए) के घोटाले की जांच के लिए तीन महीने का वक्त चाहिए. कलकत्ता हाइकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डॉ मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश असीम बनर्जी की खंडपीठ ने इसे स्वीकार कर लिया है.
उल्लेखनीय है कि 200 करोड़ रुपये के एसजेडीए घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग पर कांग्रेस पार्षद व भाजपा की ओर से कलकत्ता हाइकोर्ट में मामला दायर किया गया है. सोमवार को राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि इस घोटाले में एक आइएएस ऑफिसर का भी नाम है.
उसके खिलाफ जांच के लिए केंद्र से अनुमति मांगी गयी है. हालांकि यह अनुमति अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिली है. राज्य सरकार की ओर से मामले की जांच को पूरा करने में तीन महीने का वक्त लगेगा. अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया. मामले की अगली सुनवाई तीन महीने के बाद होगी.

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