सांसद श्रृंजय बोस को चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया

कोलकाता : कोलकाता की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य श्रृंजय बोस की अंतरिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी और उन्हें चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. बोस को सीबीआई ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. अलीपुर अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी) पी प्रधान ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 22, 2014 9:30 PM
कोलकाता : कोलकाता की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य श्रृंजय बोस की अंतरिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी और उन्हें चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. बोस को सीबीआई ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था.
अलीपुर अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी) पी प्रधान ने बोस को 26 नवंबर 2014 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया और किसी भी सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक से समय-समय पर उनकी मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया. सीबीआई ने बोस को सात दिन की पुलिस हिरासत में देने की गुहार लगाई थी.
बोस ने अदालत से कहा कि वह उच्च रक्तचाप और पीठ में दर्द की शिकायत से पीडित हैं और पुलिस हाजत में फर्श पर सोने में अक्षम हैं. बोस के वकील अशोक मुखर्जी ने दलील दी कि आरोपी मधुमेह, उच्च रक्तचाप और स्पांडिलाइसिस जैसी बीमारियों से पीडित है और उसकी बैरियाट्रिक सर्जरी हुई थी. उन्होंने आरोपी को उनके दावों के समर्थन में मेडिकल जांच के लिए सरकारी एसएसकेएम अस्पताल भेजने और अंतरिम जमानत देने की मांग की.

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