केंद्रीय कार्यालयों में मीट्रिक हाजिरी व्यवस्था अनिवार्य
कोलकाता. सरकार ने केंद्र सरकार के संलग्न तथा उप कार्यालयों सहित सभी कार्यालयों में आधार आधारित बायो-मीट्रिक उपस्थिति व्यवस्था (एइबीएएस) लागू करने का निर्णय किया है. यह व्यवस्था दिल्ली या नयी दिल्ली क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों में 31 दिसंबर से लागू होगी, जबकि अन्य स्थानों में यह व्यवस्था 26 जनवरी, 2015 से लागू होगी. […]
कोलकाता. सरकार ने केंद्र सरकार के संलग्न तथा उप कार्यालयों सहित सभी कार्यालयों में आधार आधारित बायो-मीट्रिक उपस्थिति व्यवस्था (एइबीएएस) लागू करने का निर्णय किया है. यह व्यवस्था दिल्ली या नयी दिल्ली क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों में 31 दिसंबर से लागू होगी, जबकि अन्य स्थानों में यह व्यवस्था 26 जनवरी, 2015 से लागू होगी. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों और भारत सरकार के सभी विभागों के नाम जारी आधिकारिक ज्ञापन में कहा है कि इस व्यवस्था के लिए इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना विभाग के मानकों के अनुसार उपकरणों की खरीद करें. इसके बाद कार्यालयों में हाथ से हाजिरी लगाने की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी. इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना विभाग यह व्यवस्था कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश देगा. उल्लेखनीय है कि बायोमीट्रिक उपस्थिति के अलावा अन्य कोई तब्दील नहीं हुई है. कार्यालय समय, लेट हाजिरी आदि के नियम पूर्ववत रहेंगे.