हत्या के अभियुक्त दोस्त को उम्रकैद

कल्याणी. कृष्णानगर की अदालत ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी. अभियुक्त के पास से पिस्तौल व गोली मिली थी. उसे आर्म्स एक्ट के तहत दो मामलों में एक में तीन वर्ष […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 29, 2014 9:02 PM

कल्याणी. कृष्णानगर की अदालत ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी. अभियुक्त के पास से पिस्तौल व गोली मिली थी. उसे आर्म्स एक्ट के तहत दो मामलों में एक में तीन वर्ष की कैद एवं दूसरे में पांच वर्ष की सजा सुनायी गयी. सभी सजा एक साथ ही चलेगी. सरकारी वकील विकास मुखर्जी ने बताया कि 18 सितंबर 2012 को कृष्णानगर कोतवाली थाना क्षेत्र के उत्तर काली नगर में बाबू घोष उर्फ अनूप अपने दरवाजे पर घर के लोगों से बातचीत कर रहा था. बातचीत में गोपाल साहा भी था. तभी उसी मुहल्ले के खोकन विश्वास आकर अनूप से एक बालटी मांगी. अनूप ने मजाक में कहा कि शौच के लिए ले जायी जानेवाली बालटी है. इस पर दोनों में झगड़ा हो गया. गुस्से में गोपाल ने अनूप को गाली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गयी. हत्या के इस मामले में 20 लोगों की गवाही के बाद जज ने आज अपना फैसला सुनाया.

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