शंभुनाथ काउ की जमानत याचिका खारिज
कोलकाता. तृणमूल पार्षद शंभुनाथ काउ की जमानत याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया. हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपेन सेन व न्यायाधीश अरिंदम सिन्हा की खंडपीठ ने यह जमानत याचिका खारिज की. उल्लेखनीय है कि 58 नंबर वार्ड के तृणमूल पार्षद को गत वर्ष गिरफ्तार किया गया था. गत वर्ष 23 मार्च को धापा माठपाड़ा […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
December 3, 2014 7:02 PM
कोलकाता. तृणमूल पार्षद शंभुनाथ काउ की जमानत याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया. हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपेन सेन व न्यायाधीश अरिंदम सिन्हा की खंडपीठ ने यह जमानत याचिका खारिज की. उल्लेखनीय है कि 58 नंबर वार्ड के तृणमूल पार्षद को गत वर्ष गिरफ्तार किया गया था. गत वर्ष 23 मार्च को धापा माठपाड़ा में जमीन दखल के एक विवाद में अधीर माइती नामक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. इसी सिलसिले में शंभुनाथ काउ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इससे पहले भी दो बार हाइकोर्ट में वह जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन हर बार वह याचिका खारिज हो गयी.
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