पीएफ लेन देन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं : केंद्र

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि प्रोविडेंट फंड (पीएफ) संबंधी लेन देन में कर्मचारी द्वारा आधार कार्ड का ब्यौरा देना अनिवार्य नहीं है. श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उनसे पूछा गया था कि क्या एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन ने किसी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 8, 2014 7:03 PM

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि प्रोविडेंट फंड (पीएफ) संबंधी लेन देन में कर्मचारी द्वारा आधार कार्ड का ब्यौरा देना अनिवार्य नहीं है. श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उनसे पूछा गया था कि क्या एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन ने किसी भी पीएफ लेन देन के लिए कर्मचारियों का आधार कार्ड ब्यौरा जमा कराने को अनिवार्य कर दिया है. मंत्री ने इसका ना में जवाब देते हुए बताया कि आधार कार्ड भारत के नागरिक को जारी किया जाता है.

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