ब्रबोर्न रोड पर स्थित पेट्रोल पंप हटाने के लिए तेल कंपनी से बात करने के लिए हिडको को निर्देश

कोलकाता. मेट्रो के विस्तार के लिए ब्रेबोर्न रोड में स्थित पेट्रोल पंप को हटाने के लिए तेल कंपनी से बातचीत के लिए हिडको को कलकत्ता हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है. न्यायाधीश नादिरा पाथेरिया ने यह निर्देश दिया. यह बैठक 15 दिसंबर को करने के लिए कहा गया है. 18 दिसंबर को इस बाबत रिपोर्ट अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 9, 2014 8:02 PM

कोलकाता. मेट्रो के विस्तार के लिए ब्रेबोर्न रोड में स्थित पेट्रोल पंप को हटाने के लिए तेल कंपनी से बातचीत के लिए हिडको को कलकत्ता हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है. न्यायाधीश नादिरा पाथेरिया ने यह निर्देश दिया. यह बैठक 15 दिसंबर को करने के लिए कहा गया है. 18 दिसंबर को इस बाबत रिपोर्ट अदालत में सौंपनी होगी. अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी. कोलकाता मेट्रो रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड (केएमआरसी) की ओर से अदालत में बताया गया कि उक्त पेट्रोल पंप की जमीन के लिए मुआवजा राशि पहले ही राज्य सरकार को सौंप दी गयी है. इधर इंडियन ऑयल की ओर से अदालत में बताया गया कि राज्य सरकार ने राजारहाट में पेट्रोल पंप की जमीन के बदले जो परिवर्तित जमीन दी है उसके एकांश में विवाद है. उसका निपटारा राज्य सरकार को करना होगा. इस बाबत राज्य सरकार को चिट्ठी दी गयी लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया. राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि यदि महाकरन मेट्रो स्टेशन ब्रेबोर्न रोड में बनता है तो कई व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं. केएमआरसी ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न परिवहन दफ्तरों ने अब तक इस परियोजना के लिए अपना काम पूरा नहीं किया है.

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