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मदन मित्रा को चार दिन के लिए सीबीआइ की हिरासत में भेजा गया

कोलकाता. अलीपुर कोर्ट ने परिवहन मंत्री मदन मित्रा को शनिवार को 16 दिसंबर तक चार दिन के लिए सीबीआइ की हिरासत में भेज दिया. मित्रा को सारधा घोटाले के सिलसिले में शुक्रवार को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था. मित्रा को अलीपुर के सीजेएम (प्रभारी) किंगशुक साधुखान की अदालत में पेश किया गया जिन्होंने उन्हें चार […]

कोलकाता. अलीपुर कोर्ट ने परिवहन मंत्री मदन मित्रा को शनिवार को 16 दिसंबर तक चार दिन के लिए सीबीआइ की हिरासत में भेज दिया. मित्रा को सारधा घोटाले के सिलसिले में शुक्रवार को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था. मित्रा को अलीपुर के सीजेएम (प्रभारी) किंगशुक साधुखान की अदालत में पेश किया गया जिन्होंने उन्हें चार दिन के लिए सीबीआइ हिरासत में भेज दिया. हालांकि, जांच एजेंसी ने सात दिन के लिए मदन की हिरासत मांगी थी. परिवहन मंत्री के वकील अशोक मुखर्जी ने कहा कि मित्रा राज्य मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री थे और किसी भी सीबीआइ जांच से भयभीत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मित्रा को एक सह आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है जबकि सारधा घोटाले में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता का कोई ठोस साक्ष्य नहीं था. जमानत की मांग करते हुए मुखर्जी ने कहा कि मंत्री का इलाज चल रहा था और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने खुद सीबीआइ से संपर्क किया लेकिन बिना किसी कारण ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

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