कोलकाता. राजारहाट-गोपालपुर नगरपालिका में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दो सदस्यों की नियुक्ति को कलकत्ता हाइकोर्ट ने वैध ठहराया है. उल्लेखनीय है कि गत 13 अगस्त को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य के मंत्री पुर्णेंदू बसु व विधायक सब्यसाची दत्त को नगरपालिका के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया था. दोनों को बोर्ड में एसडीओ के साथ रखा गया था. इसके खिलाफ 15 सितंबर को नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन ज्योतिर्मय मुखर्जी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर अधिसूचना को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया था. याचिका में कहा गया था कि यदि पार्टी के नेताओं को बोर्ड में रखा जाता है तो विकास कार्य राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं. इसके अलावा दोनों व्यक्ति स्थानीय वोटर भी नहीं हैं. हालांकि अदालत में न्यायाधीश देवाशीष कर गुप्ता ने याचिका को खारिज कर दिया.
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राजरहाट-गोपालपुर नगरपालिका के बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति वैध
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कोलकाता. राजारहाट-गोपालपुर नगरपालिका में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दो सदस्यों की नियुक्ति को कलकत्ता हाइकोर्ट ने वैध ठहराया है. उल्लेखनीय है कि गत 13 अगस्त को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य के मंत्री पुर्णेंदू बसु व विधायक सब्यसाची दत्त को नगरपालिका के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया था. दोनों को बोर्ड […]

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