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परिवहन विधेयक के खिलाफ एटक

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कोलकाता: एटक समर्थित वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-ऑर्डिनेशन कमेटी और कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक सड़क परिवहन व सुरक्षा विधेयक, 2014 का विरोध किया है. एटक समर्थित वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-आर्डिनेशन कमेटी के संयोजक तथा कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के महासचिव नवल किशोर श्रीवास्तव ने इस विधेयक को काल […]

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कोलकाता: एटक समर्थित वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-ऑर्डिनेशन कमेटी और कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक सड़क परिवहन व सुरक्षा विधेयक, 2014 का विरोध किया है.

एटक समर्थित वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-आर्डिनेशन कमेटी के संयोजक तथा कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के महासचिव नवल किशोर श्रीवास्तव ने इस विधेयक को काल कानून करार देते हुए कहा कि इस विधेयक के विरोध में एक जनवरी से हस्तक्षार संग्रह किया जायेगा और जनवरी के अंत में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा जायेगा.

उन्होंने कहा कि इस विधेयक के प्रावधान परिवहन श्रमिक विरोधी हैं. इसके तहत दुर्घटना होने पर तीन से सात लाख रुपये तक का जुर्माना तथा दो से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है. उन्होंने कहा कि कोई भी ड्राइवर जानबूझ कर दुर्घटना नहीं करना चाहता है और यदि दुर्घटना हो जाती है और इतनी सख्त सजा का प्रावधान होगा, तो कोई इस पेशे से जुड़ना ही नहीं चाहेगा.

उन्होंने कहा कि इसी कारण ही वे लोग इस कानून को काला कानून करार दे रहे हैं तथा इसके खिलाफ लगातार विरोध होगा. उन्होंने कहा कि परिवहन कानून सहित टैक्सी चालकों की समस्याओं को लेकर शनिवार को एटक कार्यालय में दोनों यूनियनों की बैठक बुलायी गयी है. बैठक परिवहन श्रमिकों व टैक्सी चालकों की भविष्य की रणनीति तय की जायेगी. टैक्सी चालकों पर अत्याचार के खिलाफ एटक समर्थित संगठनों ने सीएम को ज्ञापन भेजा है व हड़ताल की भी धमकी दी गयी है.

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