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केंद्र और बंगाल सरकार को नोटिस

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कोलकाता/नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सारधा चिटफंड घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की पीठ ने गुरुवार को प्रीतम कुमार सिंह रे और सुब्रत चटर्जी की ओर से दायर दो याचिकाओं पर आदेश पारित किया. […]

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कोलकाता/नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सारधा चिटफंड घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है.

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की पीठ ने गुरुवार को प्रीतम कुमार सिंह रे और सुब्रत चटर्जी की ओर से दायर दो याचिकाओं पर आदेश पारित किया. याचिकाओं में चिटफंड कारोबार पर पाबंदी लगाने और आगे पैसा एकत्र करने पर रोक लगाने की मांग की गयी थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पुलिस में कोई विश्वास नहीं है.

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से शुरू की गयी प्रक्रिया ‘पक्षपातपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्ण’ लगती है और इसीलिए उन्हें सारधा चिटफंड मामले की सीबीआइ जांच की मांग करनी पड़ रही है. उन्होंने यह भी मांग की कि देश की सबसे बड़ी अदालत केंद्र को आदेश दे कि चिटफंड के कारोबार को पूरी तरह रोक दिया जाये. इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है.

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