कोलकाता. एमडी कोर्स में भरती के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति को कलकत्ता हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. बंगाल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे अन्य राज्य के 271 विद्यार्थियों ने हाइकोर्ट में यह मामला किया है. उनकी मांग है कि गत वर्ष एक दिसंबर को राज्य सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि एमडी कोर्स में भरती के लिए 50 फीसदी कोटा बंगाल के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगा. न्यायाधीश दीपंकर दत्त की अदालत में मामले की सुनवाई बुधवार को शुरू हुई. राज्य सरकार का पक्ष वकील प्रदीप दत्त ने रखा. एमसीआइ की ओर सौगत भट्टाचार्य ने तथा याचिकाकर्ताओं की ओर से कौशिक चंद्र ने पक्ष रखा. इस मामले में न्यायाधीश ने सवाल पूछा कि जो दूसरे राज्यों से विद्यार्थी पास करंेगे, उनकी इसी राज्य में प्रैक्टिस करने की क्या गारंटी है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का रवैया तकपूर्ण है लेकिन कानून के दायरे मंे है या नहीं इसकी जांच करनी होगी. मामले की सुनवाई गुरुवार को फिर होगी.
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एमडी कोर्स में भरती के मामले में राज्य की विज्ञप्ति को चुनौती
कोलकाता. एमडी कोर्स में भरती के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति को कलकत्ता हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. बंगाल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे अन्य राज्य के 271 विद्यार्थियों ने हाइकोर्ट में यह मामला किया है. उनकी मांग है कि गत वर्ष एक दिसंबर को राज्य सरकार की ओर से […]
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