अदालत ने मंत्री को की जमानत

हल्दिया. चुनावी आचार संहिता को भंग करने के आरोप पर तमलुक अदालत में वहां के विधायक व राज्य के जल संपदा विकास मंत्री सोमेन महापात्र को जमानत मिल गयी. तमलुक मुख्य दायरा अदालत के जज सुदीप भट्टाचार्य ने दो हजार रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दी. अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 19, 2015 10:03 PM

हल्दिया. चुनावी आचार संहिता को भंग करने के आरोप पर तमलुक अदालत में वहां के विधायक व राज्य के जल संपदा विकास मंत्री सोमेन महापात्र को जमानत मिल गयी. तमलुक मुख्य दायरा अदालत के जज सुदीप भट्टाचार्य ने दो हजार रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दी. अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गत विधानसभा चुनाव मंे तमलुक शहर इलाके में सरकारी जगहों पर सोमेन महापात्र के नाम पर दीवार लिखी गयी थी. इस आरोप में 2011 के 22 अप्रैल को तमलुक के तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर तमलुक के एसडीओ बासब बनर्जी ने चुनावी आचरण विधि भंग करने का एक मामला दायर किया था. सोमेन महापात्र का कहना है कि कानून के मुताबिक ही प्रचार किया गया था. बावजूद इसके उनके खिलाफ मामला दायर किया गया. लिहाजा कानून के मुताबिक उन्होंने जमानत ली है.

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