-अवैध भुटभुटी (डीजल से चलने वाली नाव) को भी बंद करने का निर्देश कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सुंदरवन को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उस अंचल के सभी अवैध निर्माण को तोड़ देने का निर्देश दिया है. यह निर्देश न्यायाधीश प्रताप राय की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुंदरवन के पर्यावरण की रक्षा के लिए एक मामला दायर किया था. इसके पहले मामले में सुनवाई में पर्यावरणविद सुभाष दत्त को ‘अदालत बांधव’ (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया गया था. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका प्रमुख राज्य के मुख्य सचिव को बनाया गया है. इसमें उत्तर व दक्षिण 24 परगना के डीएम भी हैं. इस कमेटी को निर्देश दिया गया है कि सुंदरवन इलाके के सभी अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाये. यहां तक कि अवैध भुटभुटी (डीजल से चलने वाली नाव) को भी बंद करने के लिए कहा गया है. अगले छह हफ्ते के भीतर इस बाबत रिपोर्ट अदालत में जमा करनी होगी.
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सुंदरवन को पर्यावरण मुक्त करने के लिए अवैध निर्माण तोड़ देने का निर्देश
-अवैध भुटभुटी (डीजल से चलने वाली नाव) को भी बंद करने का निर्देश कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सुंदरवन को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उस अंचल के सभी अवैध निर्माण को तोड़ देने का निर्देश दिया है. यह निर्देश न्यायाधीश प्रताप राय की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुंदरवन के पर्यावरण […]
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