आद्रा: वृद्ध दंपति की हत्या के मामले में पुरुलिया जिला अदालत के फस्ट्र ट्रेक कोर्ट के विचारपति अमित चक्रवर्ती ने नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी. सरकारी वकील पंकज गोस्वामी ने बताया कि 20 जनवरी, 2014 को अड़सा थाना के कुमारडी गांव निवासी मदन देवघरिया एवं उसके पत्नी सीता […]
आद्रा: वृद्ध दंपति की हत्या के मामले में पुरुलिया जिला अदालत के फस्ट्र ट्रेक कोर्ट के विचारपति अमित चक्रवर्ती ने नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी. सरकारी वकील पंकज गोस्वामी ने बताया कि 20 जनवरी, 2014 को अड़सा थाना के कुमारडी गांव निवासी मदन देवघरिया एवं उसके पत्नी सीता देवी को उसके परिजनों ने जमीन के विवाद के कारण हत्या कर दिये थे.
मामले में गवाह वृद्ध दंपति के पुत्र सुकुमार देवघरिया ने आड़सा थाने में 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. पुलिस ने 11 अपराधियों को गिरफ्तार की थी, जिसमें दो नाबालिग भी है.
लगभग एक वर्ष बाद गुरुवार को पुरुलिया जिला फस्ट्र ट्रेक कोर्ट के विचारपति ने नौ आरोपियों को उम्र कैद की सजा एवं 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं अदा करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी. मृतक दंपति का पुत्र सुकुमार ने बताया कि कानूनी तथा पुलिस के कार्रवाई से वह संतुष्ट हैं. जबकि दो आरोपी के नाबालिग होने के कारण उनका मामला जुनाईल कोर्ट में चल रहा है.
तालाब से शव बरामद
पानागढ़. बर्दवान सदर थाना अंतर्गत रवीन्द्र भवन तालाब से गुरुवार की सुबह शुभंकर महतो(35) का शव बरामद किया गया. पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव बरामद किया.