मदन मित्रा ने हाइकोर्ट में दायर की जमानत याचिका

-सोमवार को हो सकती है मामले की सुनवाईकोलकाता. सारधा रियल्टी घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने जमानत के लिए अब हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गुरुवार को वकील उत्तीय मल्लिक ने याचिका दायर की. मामले की सुनवाई सोमवार को हाइकोर्ट में न्यायाधीश शुभ्र कमल मुखर्जी की डिवीजन बेंच पर हो सकती […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 12, 2015 8:03 PM

-सोमवार को हो सकती है मामले की सुनवाईकोलकाता. सारधा रियल्टी घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने जमानत के लिए अब हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गुरुवार को वकील उत्तीय मल्लिक ने याचिका दायर की. मामले की सुनवाई सोमवार को हाइकोर्ट में न्यायाधीश शुभ्र कमल मुखर्जी की डिवीजन बेंच पर हो सकती है. गौरतलब है कि सारधा रियल्टी मामले में बुधवार को पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका अलीपुर जिला अदालत ने खारिज कर दी थी, उल्लेखनीय है कि इसके पहले अदालत ने सारधा रियल्टी मामले के ही आरोपी सृंजय बसु की जमानत मंजूर की थी. उसी के आधार पर श्री मित्रा ने जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन सृंजय बसु पर धारा 409 नहीं रहने पर जमानत दी गयी थी, लेकिन हाल में अलीपुर जिला अदालत के न्यायाधीश हाराधन मुखर्जी ने फिर से धारा 409 शामिल किया था. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील पार्थ सारथी दत्ता ने श्री मित्रा की जमानत याचिका खारिज करने का आवेदन करते हुए श्री मित्रा को मनी मित्रा करार दिया था. उन्होंने कहा कि श्री मित्रा ने सारधा के एजंेटों के साथ होने की बात स्वीकार की थी. वहीं, दूसरी ओर, अलीपुर सेशन कोर्ट में धारा 409 के खिलाफ भी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया.

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