बांग्लादेश में युद्ध अपराधों के मामले में जमात के नेता को मृत्युदंड

ढाका. बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान मानवता के खिलाफ युद्ध अपराध करने के मामले में कट्टरपंथी जमात-ए-इसलामी पार्टी के एक शीर्ष नेता को मृत्युदंड की सजा सुनायी है, जिसके बाद देश में हिंसा भड़क गयी. तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-2 ने यह कहते हुए अब्दुस सुभान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2015 7:04 PM

ढाका. बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान मानवता के खिलाफ युद्ध अपराध करने के मामले में कट्टरपंथी जमात-ए-इसलामी पार्टी के एक शीर्ष नेता को मृत्युदंड की सजा सुनायी है, जिसके बाद देश में हिंसा भड़क गयी. तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-2 ने यह कहते हुए अब्दुस सुभान को सजा सुनायी कि उसके खिलाफ नौ आरोपों में से छह आरोप किसी भी संदेह से परे सही साबित हुए हैं. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष उबैदुल हक ने 165 पृष्ठीय फैसला पढ़ते हुए कहा : सुभान को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाया जाये. सुभान को लूटपाट, हत्या, अपहरण, आगजनी और उत्पीड़न का दोषी ठहराये जाने के बाद संदिग्ध रूप से सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं ने अदालत के बाहर तीन बम विस्फोट किये, जिसके बाद परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गयी. इस फैसले से देश में तनाव बढ़ सकता है. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात के नेतृत्व में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण जनवरी से अब तक बांग्लादेश में 100 से अधिक लोग मारे गये हैं.2010 में जमात नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराध के मुकदमों की शुरुआत होने के बाद से सुभान 17वें और अंतिम हाइप्रोफाइल नेता हैं, जिन्हें दोषी ठहराया गया है और जो देश की आजादी के खिलाफ थे. आरोप पत्र के अनुसार सुभान ने पश्चिमोत्तर पबना में अपने गृह जिले में 300 से अधिक ग्रामीणों को मारने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों की अगुवाई की थी. न्यायाधिकरण ने पाया कि सुभान ने स्वयं इनमें से कई ग्रामीणों की हत्या की.

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