कोलकाता. सीबीआइ ने कलकत्ता हाइकोर्ट में तृणमूल के पूर्व सांसद सृंजय बोस को जमानत देने के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. बुधवार को सीबीआइ के वकील मोहम्मद अशरफ अली ने मामले का उल्लेख न्यायाधीश शिव साधन साधु की अदालत में किया. अदालत ने बताया कि आगामी तीन मार्च को मामले की सुनवाई होगी. इसबीच अदालत ने दोनों ही पक्षों को हलफनामा जमा करने के लिए कहा है. उल्लेखनीय है कि सृंजय बसु को अलीपुर अदालत ने सारधा घोटाले के मामले में जमानत दी थी. मामले में धारा 409 के शामिल न होने व समय पर चार्जशीट जमा न होने की वजह से सृंजय को जमानत मिल गयी थी. इधर बुधवार को ही सारधा घोटाले के अन्यतम आरोपी संधीर अग्रवाल ने भी अपनी जमानत याचिका की जल्द सुनवाई की अर्जी दी. उनके वकील मिलन मुखर्जी व राजदीप मजुमदार ने कहा कि आगामी 24 फरवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश शुभ्र कमल मुखर्जी व न्यायाधीश इंद्रजीत चटर्जी की खंडपीठ में होगी.
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सृंजय बोस की जमानत खारिज के लिए सीबीआइ ने अर्जी दी
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कोलकाता. सीबीआइ ने कलकत्ता हाइकोर्ट में तृणमूल के पूर्व सांसद सृंजय बोस को जमानत देने के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. बुधवार को सीबीआइ के वकील मोहम्मद अशरफ अली ने मामले का उल्लेख न्यायाधीश शिव साधन साधु की अदालत में किया. अदालत ने बताया कि आगामी तीन मार्च को मामले की […]

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