लापता व्यक्ति को खोज निकालने के लिए सीबीआइ जांच का निर्देश

कोलकाता. दुर्गापुर के एक व्यवसायी के लापता मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंपा है. न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी व न्यायाधीश सइदुल्ला मुंशी की खंडपीठ ने दुर्गापुर के व्यवसायी अरूप साहा के लापता मामले में यह निर्देश दिया. अरूप साहा 17 मार्च वर्ष 2013 को लापता हो गये थे. मामले की जांच […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 20, 2015 7:04 PM

कोलकाता. दुर्गापुर के एक व्यवसायी के लापता मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंपा है. न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी व न्यायाधीश सइदुल्ला मुंशी की खंडपीठ ने दुर्गापुर के व्यवसायी अरूप साहा के लापता मामले में यह निर्देश दिया. अरूप साहा 17 मार्च वर्ष 2013 को लापता हो गये थे. मामले की जांच पहले दुर्गापुर थाने की पुलिस ने शुरू की. 2013 के अप्रैल में मामले की जांच का जिम्मा सीआइडी के पास पहुंचा. लेकिन उनका कोई पता नहीं चला. 2013 के सितंबर में अरूप की पत्नी रीता साहा ने हाइकोर्ट के हस्तक्षेप के लिए मामला किया. हाइकोर्ट ने इसके बाद सीआइडी को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था. शुक्रवार को सीआइडी ने रिपोर्ट जमा दी. इसमें कहा गया है कि घटना में उग्रवादियों का हाथ हो सकता है. इसके बाद खंडपीठ ने मामले की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया.

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