संधीर अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज

कोलकाता. सारधा घोटाले में आरोपी संधीर अग्रवाल की जमानत याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट ने फिर खारिज कर दिया. न्यायाधीश शुभ्रकमल मुखर्जी व इंद्रजीत चटर्जी ने संधीर अग्रवाल की तीसरी बार दायर की गयी जमानत याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया. सीबीआइ के वकील आर राघवाचारुइलु ने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 24, 2015 7:03 PM

कोलकाता. सारधा घोटाले में आरोपी संधीर अग्रवाल की जमानत याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट ने फिर खारिज कर दिया. न्यायाधीश शुभ्रकमल मुखर्जी व इंद्रजीत चटर्जी ने संधीर अग्रवाल की तीसरी बार दायर की गयी जमानत याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया. सीबीआइ के वकील आर राघवाचारुइलु ने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट ने इससे पहले भी संधीर अग्रवाल की जमानत याचिका को दो बार खारिज किया है. संधीर अग्रवाल और नीतू सरकार ने इस्ट बंगाल क्लब का इस्तेमाल कर सेबी के साथ सुदीप्त सेन का संपर्क करवाया था. ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. नियामक संस्थाओं की भूमिका पर भी निगरानी रखी जा रही है. सेबी व आरबीआइ के 15 अधिकारियों से पूछताछ के बाद पता चला है कि सारधा घोटाले में संधीर व नीतू ने सेबी के साथ सारधा का संपर्क करवाया था. यह एक बड़ा वित्तीय घोटाला है. संधीर अग्रवाल के वकील ने कहा कि संधीर का उक्त घोटाले के साथ कोई संबंध नहीं है. सुदीप्त सेन ने सेबी के पास दस्तावेज जमा करने के लिए कई बार समय मांगा है. यदि संधीर इसे मैनेज कर सकते तो समय क्यों लिया गया. संधीर पिछले पांच महीने से जेल में है और सीबीआइ ने उनसे केवल एक बार ही पूछताछ की है.

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