एलआइसी की परीक्षा के संबंध में सेना को तीन हफ्ते के भीतर हाइकोर्ट में रिपोर्ट जमा करनी होगी

कोलकाता. एलआइसी की अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने की परीक्षा के संबंध में सेना को तीन हफ्ते के भीतर हाइकोर्ट में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है. हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सेना के साथ चर्चा कर कदम उठाने के लिए कहा गया है. न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अदालत ने यह निर्देश दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 24, 2015 7:03 PM

कोलकाता. एलआइसी की अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने की परीक्षा के संबंध में सेना को तीन हफ्ते के भीतर हाइकोर्ट में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है. हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सेना के साथ चर्चा कर कदम उठाने के लिए कहा गया है. न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अदालत ने यह निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि गत तीन फरवरी को एलआइसी द्वारा दायर मामले में आसनसोल डिवीजन में सेना के तत्वावधान में रहने वाले किसी स्थान में परीक्षा कराने का निर्देश अदालत ने दिया था. एलआइसी के वकील समरजीत राय चौधरी ने बताया कि अदालत के इस निर्देश के बाद सात फरवरी को जीओसी पूर्वी कमान को एलआइसी की ओर से पत्र लिखा गया था. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद 17, 18 व 20 फरवरी को भी चिट्ठियां भेजी गयी. एलआइसी के अधिकारी सेना के कार्यालय में पहुंचे. ब्रिगेडियर एके सिन्हा से मुलाकात भी की गयी. लेकिन जीओसी से मुलाकात नहीं हो सकी. इसके बाद अदालत में न्यायाधीश संजीव बनर्जी का ध्यान आकृष्ट किया गया. इसके तहत ही न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को कदम उठाने के लिए कहा.

Next Article

Exit mobile version