घर से निकालने वाले बेटे को अपने वृद्ध मां बाप को वापस लेना होगा

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र पाल ने हुगली के चंडीतला के रहने वाले विश्वनाथ मालाकार (62) व उनकी पत्नी को तीन मार्च के भीतर पुलिस सुरक्षा में उन्हें उनके घर में वापस पहुंचाने का निर्देश दिया है. यदि ऐसा करने में कोई बाधा आती है तो पुलिस को जरूरी कदम उठाने का उन्होंने निर्देश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 24, 2015 7:03 PM

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र पाल ने हुगली के चंडीतला के रहने वाले विश्वनाथ मालाकार (62) व उनकी पत्नी को तीन मार्च के भीतर पुलिस सुरक्षा में उन्हें उनके घर में वापस पहुंचाने का निर्देश दिया है. यदि ऐसा करने में कोई बाधा आती है तो पुलिस को जरूरी कदम उठाने का उन्होंने निर्देश दिया है. मामले में यदि कोई और प्रगति होती है तो इसकी सुनवाई पांच मई को होगी. वृद्ध मालाकार दंपति की वकील सुष्मिता पाल ने बताया कि गत वर्ष सात नवंबर को हुगली के चंडीतला के बेगमपुर के रहने वाले मालाकार दंपति को उनके बेटे अरुण व जयंत मालाकार तथा उनकी बहुओं ने घर ने निकाल दिया था. काफी प्रार्थना करने पर भी उन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया. पेशे से रिक्शाचालक विश्वनाथ मालाकार ने स्थानीय एक व्यक्ति के घर में आश्रय लिया. इस बाबत उन्होंने पुलिस में भी शिकायत की लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ. आखिरकार हाइकोर्ट में उन्होंने पुलिस निष्क्रियता का मामला किया. उसकी सुनवाई के तहत मंगलवार को न्यायाधीश ने यह निर्देश दिया.

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