सारधा घोटाला मामला : संधीर अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज

सारधा घोटाला : वकील ने कहा, संधीर का इस घोटाले से कोई लेना-देना नहीं तीन आरोपियों की जेल हिरासत 10 मार्च तक बढ़ी हाइकोर्ट ने तीसरी बार दायर की गयी याचिका खारिज की संधीर और नीतू ने इस्ट बंगाल क्लब का इस्तेमाल कर सेबी के साथ सुदीप्त का संपर्क करवाया था कोलकताता : सारधा घोटाले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 25, 2015 3:41 AM
सारधा घोटाला : वकील ने कहा, संधीर का इस घोटाले से कोई लेना-देना नहीं
तीन आरोपियों की जेल हिरासत 10 मार्च तक बढ़ी
हाइकोर्ट ने तीसरी बार दायर की गयी याचिका खारिज की
संधीर और नीतू ने इस्ट बंगाल क्लब का इस्तेमाल कर सेबी के साथ सुदीप्त का संपर्क करवाया था
कोलकताता : सारधा घोटाले में आरोपी बिजनेसमैन संधीर अग्रवाल की जमानत याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट ने फिर खारिज कर दिया. न्यायाधीश शुभ्रकमल मुखर्जी व इंद्रजीत चटर्जी ने संधीर अग्रवाल की तीसरी बार दायर की गयी जमानत याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया.
सीबीआइ के वकील आर राघवाचारुइलु ने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट ने इससे पहले भी संधीर अग्रवाल की जमानत याचिका को दो बार खारिज किया है. संधीर अग्रवाल और नीतू सरकार ने इस्ट बंगाल क्लब का इस्तेमाल कर सेबी के साथ सुदीप्त सेन का संपर्क करवाया था. ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. नियामक संस्थाओं की भूमिका पर भी निगरानी रखी जा रही है. सेबी व आरबीआइ के 15 अधिकारियों से पूछताछ के बाद पता चला है कि सारधा घोटाले में संधीर व नीतू ने सेबी के साथ सारधा का संपर्क करवाया था.
यह एक बड़ा वित्तीय घोटाला है. संधीर अग्रवाल के वकील ने कहा कि संधीर का उक्त घोटाले के साथ कोई संबंध नहीं है. सुदीप्त सेन ने सेबी के पास दस्तावेज जमा करने के लिए कई बार समय मांगा है. यदि संधीर इसे मैनेज कर सकते तो समय क्यों लिया गया. संधीर पिछले पांच महीने से जेल में है और सीबीआइ ने उनसे केवल एक बार ही पूछताछ की है.
कोलकाता : सारधा रियल्टी मामले में गिरफ्तार तीन आरोपी व्यापारी संधीर अग्रवाल, असमी के गायक व फिल्म निर्माता सदानंद गोगोई और इस्ट बंगाल क्लब के पूुर्व अधिकारी देबब्रत सरकार (कागजी पेशी) को मंगलवार को अलीपुर अदालत में पेश किया गया. जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्ष का जवाब सुनने के बाद तीनों के जेल हिरासत की सीमा 10 मार्च तक बढ़ा दी है. अदालत में इस दिन तबीयत खराब होने के कारण शारीरिक तौर पर देबब्रत सरकार को पेश नहीं किया गया.
कागजी पेशी के बाद उनके जेल हिरासत की सीमा बढ़ा दी गयी. इस दिन देबब्रत सरकार के वकील ने अदालत में कहा कि सीबीआइ की तरफ से चाजर्शीट पेश के बावजूद कुछ दस्तावेज अब तक अदालत में जमा नहीं दिये गये है. इस मामले में अदालत ने सीबीआइ को 26 फरवरी तक सभी दस्तावेज अदालत में सौंपने का निर्देश दिया है.
हुमायूं कबीर को शोकॉज नोटिस
मुकुल राय के करीबियों पर गाज गिरनी शुरू
कोलकाता : मुकुल राय के करीबी माने जाने वाले तृणमूल नेता हुमायूं कबीर को पार्टी की ओर से शोकॉज किया गया है. यह शो कॉज उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए किया गया है. उल्लेखनीय है कि तृणमूल में पहले ही हाशिये पल चल रहे मुकुल राय के करीबियों पर गाज गिरनी शुरू हो गयी है. इधर मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु राय के संबंध में पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक फिलहाल टल गयी है. तृणमूल महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा था कि 72 घंटे में इस बाबत फैसला लिया जायेगा हालांकि इस बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है.

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