इसके बाद आरोपी के वकील ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया और जांच अधिकारियों से पूछताछ की मंजूरी थी. आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि जांच अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर जो चाजर्शीट पेश की गयी है, उसमें कई मामलों की सही जांच किये बिना रिपोर्ट बना दिया गया है. इसलिए इन अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए.
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कामदुनी मामला : दो जांच अधिकारियों से होगी पूछताछ
कोलकाता: उत्तर 24 परगना जिले के बारासात थाना क्षेत्र के कामदुनी में एक कॉलेज छात्र के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले के दो जांच अधिकारियों से भी पूछताछ के लिए हाइकोर्ट ने मंजूरी दे दी. गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने 10 दिन के अंदर दो जांच अधिकारियों से पूछताछ कर रिपोर्ट […]
कोलकाता: उत्तर 24 परगना जिले के बारासात थाना क्षेत्र के कामदुनी में एक कॉलेज छात्र के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले के दो जांच अधिकारियों से भी पूछताछ के लिए हाइकोर्ट ने मंजूरी दे दी.
गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने 10 दिन के अंदर दो जांच अधिकारियों से पूछताछ कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि कामदुनी मामले की सुनवाई निचली अदालत में पूरी हो चुकी है, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान मामले में गिरफ्तार अफजल अंसारी के वकील ने अदालत से मामले के दो जांच अधिकारियों से पूछताछ करने की मांग की थी, लेकिन निचली अदालत ने आरोपी पक्ष के वकील के आवेदन को खारिज कर दिया था.
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