कोलकाता. सोनारपुर के नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज की अवैध रूप से निर्मित इमारत को तोड़ देने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. चार हफ्ते के भीतर इस निर्देश का पालन कॉलेज प्रबंधन को करना होगा. यह निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने दिया है. जीवेंद्र किशोर दास नामक सोनारपुर के एक व्यक्ति ने यह मामला किया था. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 के 28 नवंबर को सोनारपुर थाने में जीवेंद्र किशोर दास ने एक शिकायत दर्ज करायी थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त इंजीनियरिंग कॉलेज के भीतर 2.25 एकड़ तथा 0.65 एकड़ के दो जलाभूमि प्लॉट को पाट कर इमारत खड़ी की गयी है. गत वर्ष दो जुलाई को ब्लॉक लैंड डेवलपमेंट ऑफिसर ने कॉलेज प्रबंधन को चिट्ठी लिखकर निर्माण बंद करने के लिए कहा था. लेकिन इसे माना नहीं गया. लिहाजा जीवेंद्र किशोर दास ने यह मामला हाइकोर्ट में किया था. इसकी ही सुनवाई पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने अवैध निर्माण को तोड़ देने का निर्देश दिया है.
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शिक्षा संस्थान की अवैध इमारत को तोड़ने का निर्देश
कोलकाता. सोनारपुर के नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज की अवैध रूप से निर्मित इमारत को तोड़ देने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. चार हफ्ते के भीतर इस निर्देश का पालन कॉलेज प्रबंधन को करना होगा. यह निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने दिया है. जीवेंद्र किशोर दास […]
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