नगरपालिका चुनाव मामले में हाइकोर्ट का अंतरिम आदेश नहीं

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने नगरपालिका चुनाव के मामले में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है. प्रणय राय द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अंतरिम आदेश नहीं बल्कि पूरे मामले की सुनवाई के बाद फैसला दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 24, 2015 9:04 PM

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने नगरपालिका चुनाव के मामले में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है. प्रणय राय द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अंतरिम आदेश नहीं बल्कि पूरे मामले की सुनवाई के बाद फैसला दिया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल को होगी. राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयुक्त को तीन अप्रैल को हलफनामा देना होगा. छह अप्रैल को आवेदनक को जवाबी हलफनामा देना होगा. आवेदक के वकील अनिंद्य गोपाल मित्र ने कहा कि राज्य चुनाव एक्ट का सेक्शन आठ व स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट का सेक्शन 36 संविधान विरोधी है. इसे संविधान विरोधी घोषित किया जाना चाहिए. सेक्शन आठ में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग के साथ राज्य सरकार मशविरा करेगी और राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा. सेक्शन 36 में राज्य सरकार नोटिस देगी और उसके बाद दिन की घोषणा की जायेगी.

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