रोजवैली की बैंक खाते खोलने की याचिका खारिज

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने रोजवैली की ओर से अपने बैंक खाते को खोलने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने याचिका को खारिज किया. अदालत ने कहा है कि तीन महीने के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) यदि अपनी जांच को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 30, 2015 7:03 PM

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने रोजवैली की ओर से अपने बैंक खाते को खोलने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने याचिका को खारिज किया. अदालत ने कहा है कि तीन महीने के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) यदि अपनी जांच को पूरा नहीं करता तो रोजवैली की याचिका पर पुनर्विचार किया जायेगा. अदालत ने रोजवैली की संपत्ति कुर्क न करने के आवेदन को भी खारिज कर दिया. उल्लेखनीय है कि रोजवैली के करीब 2600 बैंक खाते को इडी ने जब्त कर लिया है. इसे चुनौती देते हुए रोजवैली ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. न्यायाधीश नादिरा पाथेरिया ने रोजवैली की याचिका को खारिज कर दिया था. उस फैसले को चुनौती देते हुए रोजवैली ने डिवीजन बेंच में अपील की थी.

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