एमपीएस के सभी दफ्तर व रिसॉर्ट बंद करने के निर्देश

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने 24 घंटे के भीतर चिटफंड कंपनी एमपीएस के सभी कार्यालयों व रिसॉर्ट को बंद करने के निर्देश दिये हैं. न्यायाधीश सौमित्र पाल ने सोमवार को यह निर्देश जारी किये. इसमें कहा गया है कि झाड़ग्राम रिसॉर्ट के संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक कदम उठायेंगे. कंपनी के लेकटाउन स्थित मुख्यालय के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 31, 2015 6:54 AM
कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने 24 घंटे के भीतर चिटफंड कंपनी एमपीएस के सभी कार्यालयों व रिसॉर्ट को बंद करने के निर्देश दिये हैं. न्यायाधीश सौमित्र पाल ने सोमवार को यह निर्देश जारी किये. इसमें कहा गया है कि झाड़ग्राम रिसॉर्ट के संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक कदम उठायेंगे.

कंपनी के लेकटाउन स्थित मुख्यालय के संबंध में विधाननगर कमिश्नरेट को कार्रवाई करने को कहा गया है. राज्य भर में स्थित कंपनी के बाकी कार्यालयों के संबंध में पुलिस महानिदेशक को कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने सेबी, राज्य सरकार व सीबीआइ के सीजर लिस्ट (जब्त किये गये सामान, कार्यालय आदि की सूची) के संबंध में हाइकोर्ट में समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है.

एमपीएस के निवेशकों के संगठन के सचिव भास्कर दासगुप्ता द्वारा दायर मामले के तहत यह निर्देश आया है. भास्कर दासगुप्ता के वकील अरिंदम दास ने बताया कि 2013 में सेबी ने एमपीएस के सभी कामकाज को बंद करने के लिए निर्देश दिया था. लेकिन उस निर्देश का पालन नहीं किया गया. इसके बाद निवेशकों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाइकोर्ट ने भी तब सेबी के निर्देश को ही बहाल रखा था. कई बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया था. बावजूद इसके एमपीएस ने पैसे उठाने का काम जारी रखा था.

अदालत में एमपीएस द्वारा उठाये गये पैसे की रसीद भी पेश की गयी. इसके बाद न्यायाधीश ने 24 घंटे के भीतर सभी कार्यालयों व रिसोर्ट को बंद करने का निर्देश दिया.

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