कोलकाता. एमपीएस ग्रुप के निवेशकों का रुपया लौटाने के लिए अब हाइकोर्ट ने कवायद शुरू कर दी है. गुरुवार को हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जय माल्य बागची ने कहा कि एमपीएस ग्रुप ने निवेशकों से जो राशि ली है, उसे कैसे लौटायी जाये, इस ओर ध्यान देना होगा. इसलिए इस मामले के साथ एमपीएस ग्रुप के खिलाफ जांच करनेवाली केंद्रीय संस्थान प्रवर्तन विभाग को भी शामिल करना चाहिए, ताकि कंपनी ने जो रुपये निवेशकों से लिये हैं, उसका पता चल पाये. उसे लोगों को वापस किया जा सके. गौरतलब है कि 30 मार्च को हाइकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र पाल ने राज्य पुलिस को कंपनी के सभी कार्यालय व रिसॉर्ट को बंद करने का निर्देश दिया था. इसके बाद पुलिस ने कंपनी के मुख्यालय सहित अन्य कार्यालयों को बंद कर दिया है. एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ एमपीएस ग्रुप ने डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर ने कहा कि कंपनी द्वारा निष्क्रियता सहित अन्य, जो भी आरोप लगाये जा रहे हैं. वे बाद की बातें हैं. पहले कंपनी निवेशकों का रुपया लौटाने के बारे में सोचे, इसलिए इस मामले में सभी पक्षों को शामिल कर सुनवाई की जायेगी, ताकि किस प्रकार से रुपये लौटाये जायंे, इसकी रूपरेखा तैयार की जा सके. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया और उसे ही बहाल रखा. मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी.
Advertisement
लेटेस्ट वीडियो
एमपीएस के निवेशकों को रुपया लौटाने की कवायद शुरू
Advertisement
कोलकाता. एमपीएस ग्रुप के निवेशकों का रुपया लौटाने के लिए अब हाइकोर्ट ने कवायद शुरू कर दी है. गुरुवार को हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जय माल्य बागची ने कहा कि एमपीएस ग्रुप ने निवेशकों से जो राशि ली है, उसे कैसे लौटायी जाये, इस ओर ध्यान देना होगा. इसलिए इस मामले […]

ऑडियो सुनें
Advertisement
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
संबंधित ख़बरें
Trending News
Advertisement
अन्य खबरें
Advertisement
Advertisement