मदन मित्रा के वकील ने गुरुवार को हाइकोर्ट के समक्ष मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन सीबीआइ पक्ष के वकील ने कहा कि मामले की पैरवी करने के लिए सीबीआइ के वरिष्ठ अधिवक्ता यहां नहीं है. इसलिए न्यायाधीश शुभ्र कमल मुखर्जी व न्यायाधीश इंद्रजीत चटर्जी ने मामले की सुनवाई को 16 अप्रैल तक के लिए टाल दिया.
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16 को होगी मदन मित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई
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कोलकाता. सारधा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा की जमानत याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई नहीं हो पायी. अब मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. गौरतलब है कि मदन मित्रा के वकील ने अस्वस्थता का हवाला देते हुए इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द कराने की मांग […]

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कोलकाता. सारधा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा की जमानत याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई नहीं हो पायी. अब मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. गौरतलब है कि मदन मित्रा के वकील ने अस्वस्थता का हवाला देते हुए इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द कराने की मांग की थी.
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