20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

चुनाव में माइक इस्तेमाल पर आयोग के आदेश पर स्थगनादेश

कोलकाता. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान माइक इस्तेमाल के निर्देश पर स्थागनादेश लगा दी है. राज्य चुनाव आयोग ने एक अप्रैल को सोमवार को दोपहर तीन बजे से शाम 10 बजे तक तथा रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक चुनाव प्रचार के दौरान माइक […]

कोलकाता. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान माइक इस्तेमाल के निर्देश पर स्थागनादेश लगा दी है. राज्य चुनाव आयोग ने एक अप्रैल को सोमवार को दोपहर तीन बजे से शाम 10 बजे तक तथा रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक चुनाव प्रचार के दौरान माइक इस्तेमाल की अनुमति दी थी. पर्यावरणविद् सुभाष दत्त के याचिका पर न्यायाधीश प्रताप राय व प्रोफेसर पीसी मिश्रा के क्षेत्रीय बेंच के खंडपीठ ने पांच मई तक आयोग के निर्देश पर स्थगनादेश लगा दी है. खंडपीठ ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, 2000 के अनुसार ही निश्चित समय में शब्द सीमा के अंदर माइक से चुनाव प्रचार किया जा सकता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें