पुलिस के खिलाफ हाइकोर्ट में मामला करेगी टैक्सी यूनियन
कोलकाता. टैक्सी व मेटाडोर चालकों पर पुलिस की ज्यादती के खिलाफ एटक समर्थित टैक्सी व मेटाडोर यूनियन ने हाइकोर्ट में मुकदमा करने की घोषणा की. सोमवार को एटक कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एटक के प्रदेश सचिव व कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के महासचिव तथा वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक नवल […]
राजनीतिक लड़ाई के तहत 17 परिवहन श्रमिक संगठनों द्वारा 30 अप्रैल को बुलायी 24 घंटे के परिवहन हड़ताल में एटक समर्थित यूनियनें शामिल होंगी. इसके साथ ही टैक्सी, मेटाडोर व अन्य परिवहन इकाइयों के श्रमिक इसी दिन सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे. उल्लेखनीय है कि एटक समर्थित संगठन की ओर से इसी दिन शाम तीन बजे सियालदह बिग बाजार से जुलूस निकालने व लालबाजार अभियान की घोषणा की गयी है. उन्होंने सभी परिवहन संगठनों को इस अभियान में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की प्रस्तावित रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल वास्तव में सेफ्टी बिल नहीं, वरन किलिंग बिल है. यह दिन परिवहन श्रमिकों के लिए काला दिन है. किसी चालक द्वारा दुर्घटना में शिशु की मृत्यु होने पर सात वर्ष की सजा और तीन लाख रुपये का जुर्माना और किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर चार वर्ष की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है. वहीं ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किये जाने पर पहली बार पांच हजार, दूसरी बार दस हजार और तीसरी बार पंद्रह हजार के जुर्माने का प्रावधान है इसके साथ एक महीना तक लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि यह कानून लागू होने के बाद कोई कोई परिवहन श्रमिक गाड़ी नहीं चलाना चाहेगा.