कोलकाता. 30 अप्रैल को आहूत हड़ताल को अवैध घोषित करने की मांग पर कलकत्ता हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका वकील रमाप्रसाद सरकार ने दायर की है. मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ में यह याचिका दायर की गयी. याचिका में हड़ताल को अवैध घोषित करने के लिए कहा गया है. हड़ताल के दौरान जनजीवन बाधित न हो, इसके लिए हाइकोर्ट को उपयुक्त कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया है. यदि हड़ताल के कारण कोई आर्थिक नुकसान होता है, तो हड़ताल का आह्वान करनेवालों को इसका खर्च वहन करना होगा. सरकारी कर्मचारी काम के लिए जा सकें तथा परिसेवा भी सामान्य रहे, इसके लिए भी कदम उठाने का अनुरोध किया गया है. हालिया भूकंप के मद्देनजर ऐसी हड़ताल अमानवीय है. मामले की सुनवाई बुधवार को हो सकती है.
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30 की हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका
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