कोर्ट : पार्षद व शागिर्दो पर हो कार्रवाई
कोलकाता : 23ए नेताजी सुभाष रोड व 19 नंबर स्टैंड रोड पर स्थित बंगाल बाउंडेड वेयर हाउस एसोसिएशन द्वारा चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत (सीएमएम कोर्ट) में दायर एक मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हेयर स्ट्रीट थाने को स्थानीय पार्षद व उनके शागिर्दो के खिलाफ जांच व कार्रवाई का निर्देश दिया है. बंगाल […]
कोलकाता : 23ए नेताजी सुभाष रोड व 19 नंबर स्टैंड रोड पर स्थित बंगाल बाउंडेड वेयर हाउस एसोसिएशन द्वारा चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत (सीएमएम कोर्ट) में दायर एक मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हेयर स्ट्रीट थाने को स्थानीय पार्षद व उनके शागिर्दो के खिलाफ जांच व कार्रवाई का निर्देश दिया है.
बंगाल बाउंडेड वेयर हाउस की तरफ से अदालत में खड़े वकील अजय चौधरी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस निर्देश पर कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में सौंपने का निर्देश भी माननीय अदालत ने थाने को दिया है. अजय चौधरी के मुताबिक सीएमएम कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कई निर्देश दिये हैं.
क्या है मामला
बंगाल बाउंडेड वेयर हाउस एसोसिएशन की तरफ से पशुपति नाथ रॉय ने बताया कि इमारत की जजर्र स्थिति के कारण निगम से अनुमति लेकर इमारत में मरम्मत का कार्य चल रहा था. इसी दौरान वहां के लगभग 15 किरायेदार के नाम से हेयर स्ट्रीट थाने में गत 24 जुलाई को बंगाल बाउंडेड वेयर हाउस एसोसिएशन के तीन लोगों के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज करायी.
शिकायत में बाहरी लोगों को इमारत में लाकर उन पर अत्याचार करने व अश्लील बातें कहने, बाहरी सुरक्षा गार्ड के कुत्ते को इमारत के अंदर छोड़ कर किरायेदारों को परेशान करने जैसे आरोपों का उल्लेख था.
सीएम दफ्तर व सीपी को दी गयी थी सूचना
इस शिकायत की प्रति कोलकाता पुलिस आयुक्त और मुख्यमंत्री कार्यालय सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को दी गयी थी. पशुपति नाथ के मुताबिक पुलिस जांच के दौरान शिकायत के फरजी होने का संदेह उत्पन्न होने पर किरायेदारों से बातचीत की गयी और किरायेदारों ने हेयर स्ट्रीट थाने में जाकर एक पत्र लिख कर अपनी शिकायत वापस ली और साथ ही कहा कि उनकी जानकारी के बगैर किसी ने उनके नाम से शिकायत दर्ज कर दी थी.
अंधेरे में रख कर लिये थे हस्ताक्षर
स्थानीय पार्षद व उनके शागिदरें ने अंधेरे में रख कर उनके हस्ताक्षर लेकर बंगाल बाउंडेड वेयर हाउस एसोसिएशन के तीन सदस्यों के खिलाफ इस तरह की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी. किरायेदारों की समस्याओं के बहाने पार्षद की साजिश और उनके मकशद की भनक लगने पर उन्होंने तुरंत अपनी शिकायत वापस लेने का फैसला किया और शिकायत वापस लेने का थाने में आवेदन किया.
साजिश के तहत लगाया गलत आरोप
इस पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद बंगाल बाउंडेड वेयर हाउस एसोसिएशन की तरफ से पशुपति नाथ रॉय ने साजिश रच कर उन पर गलत आरोप लगाने और उन्हें परेशान करने की शिकायत थाने में दर्ज करायी.
लेकिन थाना प्रभारी की लापरवाही के कारण उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद बाध्य होकर उन्हें अदालत में गुहार लगानी पड़ी.
गैरजमानती धाराओं के तहत होगी कार्रवाई
सुनवाई करते हुए अदालत ने पार्षद व उनके शागिर्दो के खिलाफ कई गैरजमानती धाराओं के तहत जांच व कार्रवाई का निर्देश दिया. आर्डर की कॉपी थाने में जमा करवा दी गयी है. अब पुलिस की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं.