जून महीने के भीतर करना होगा सात नगरपालिकाओं में चुनाव

– राज्य सरकार को लगा झटका कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जून महीने के भीतर ही उन सभी सात नगरपालिकाओं में चुनाव कराने होंगे जहां नगरपालिकाओं के बोर्ड की मियाद खत्म हो गयी है. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. बीते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 15, 2015 6:04 PM

– राज्य सरकार को लगा झटका कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जून महीने के भीतर ही उन सभी सात नगरपालिकाओं में चुनाव कराने होंगे जहां नगरपालिकाओं के बोर्ड की मियाद खत्म हो गयी है. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. बीते 16 अप्रैल को प्रणय राय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने कहा था कि सातों नगरपालिकाओं में चुनाव न कराना अवैध है. दो महीने के भीतर चुनाव पूरा कराना होगा. इसके तहत ही राज्य सरकार ने हाइकोर्ट से निर्देश पर पुनर्विचार की याचिका दायर की थी. हालांकि शुक्रवार को हाइकोर्ट ने आवेदन को खारिज करते हुए जून महीने के भीतर चुनाव कराने के लिए कहा है. डिवीजन बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही यह निर्देश दिया गया है. यह निर्देश बदला नहीं जा सकता है. इनमें रानीगंज, आसनसोल, कुल्टी, जामुरिया, बाली, विधाननगर, गोपालपुर-राजरहाट नगरपालिकाएं हैं. राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल जयंत मित्रा ने कहा कि सातों नगरपालिकाओं को निगम बनाने के लिए चुनाव में विलंब हो रहा था. इस बीच निगम के तौर पर इन्हें बनाने के लिए काम भी शुरू हो गया है. लेकिन हाइकोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी. इधर राज्य चुनाव आयोग की ओर से दायर याचिका पर हाइकोर्ट ने कहा कि जो निर्देश दिया गया है उसी के तहत काम करना होगा. आयोग ने हाइकोर्ट से पूछा था कि मौजूदा स्थिति में उसे क्या कदम उठाना होगा. आयोग के वकील नयन चंद बिहानी ने बताया कि इस बीच आयोग की ओर से राज्य सरकार को चुनाव के दिन घोषित करने के लिए पत्र दिया गया है.

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