दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

कोलकाता. देश में पहली बार बारासात कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन सेक्सुअल ऑफेंस (पोकसो) के तहत गुरुवार को सजा सुनायी गयी. यह कानून बच्चों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ तैयार किया गया है. पहली बार उक्त कानून का प्रयोग किया गया. दो नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण के मामले में एक शिक्षक को 10 साल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 15, 2015 9:05 PM

कोलकाता. देश में पहली बार बारासात कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन सेक्सुअल ऑफेंस (पोकसो) के तहत गुरुवार को सजा सुनायी गयी. यह कानून बच्चों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ तैयार किया गया है. पहली बार उक्त कानून का प्रयोग किया गया. दो नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण के मामले में एक शिक्षक को 10 साल की सजा सुनायी गयी. बारासात अदालत में गुरुवार को मामले की सुनवायी हुई. आरोपी शिक्षक संदीप दास को पोकसो कानून के तहत दोषी करार दिया गया. बारासात के सीजेएम शांतुन झा ने मामले में सजा सुनायी.

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