देह व्यवसाय के लिए नाबालिग लड़कियों के बेचे जाने के मामले पर अंकुश नहीं लग पाया है, साथ ही देह व्यवसाय के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदे जाने के मामले भी नहीं थम पाये हैं. देह व्यवसाय के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदे जाने के अपराध में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 372 के तहत मामले दर्ज किये जाते हैं जबकि नाबालिग लड़कियों को खरीदने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस भारतीय दंड विधान की धारा 373 के तहत शिकायत दर्ज करती है. एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो पूरे देश में बंगाल में नाबालिग लड़कियों को बेचने के मामले सबसे ज्यादा होते हैं जबकि महाराष्ट्र में नाबालिग लड़कियों को खरीदने के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किये गये हैं. रिपोर्ट पर गौर करें, तो वर्ष 2009 से 2013 तक यानी पांच वर्षों में देश में देह व्यवसाय के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदे जाने के करीब 158 मामले दर्ज किये गये, जबकि इस अंतराल में बंगाल में ऐसे करीब 54 मामले और महाराष्ट्र में करीब 82 मामले दर्ज किये गये.देश में नाबालिग लड़कियों को खरीदने के मामले :वर्ष मामले201306201215201127201078200932बंगाल में नाबालिग लड़कियों को खरीदने के मामले :वर्ष संख्या2013012012032011शून्य201048200902महाराष्ट्र में नाबालिग लड़कियों को खरीदने के मामले :वर्ष संख्या201302201204201120201027200929
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न्यूज इन नंबर्स : नहीं थम रहे नाबालिग लड़कियों को खरीदे जाने के मामले
देह व्यवसाय के लिए नाबालिग लड़कियों के बेचे जाने के मामले पर अंकुश नहीं लग पाया है, साथ ही देह व्यवसाय के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदे जाने के मामले भी नहीं थम पाये हैं. देह व्यवसाय के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदे जाने के अपराध में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा […]
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