फिलहाल अभी जेल में ही रहेंगे मदन मित्रा
कोलकाता. सारधा मामले में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका सोमवार शाम को अदालत ने रद कर दी. अदालत के इस निर्देश के बाद से उनके जमानत पर रिहा होने की उम्मीद भी अगली सुनवाई तक टल गयी. अदालत सूत्रों के मुताबिक मदन […]
कोलकाता. सारधा मामले में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका सोमवार शाम को अदालत ने रद कर दी. अदालत के इस निर्देश के बाद से उनके जमानत पर रिहा होने की उम्मीद भी अगली सुनवाई तक टल गयी. अदालत सूत्रों के मुताबिक मदन मित्रा के जमानत मामले में सोमवार को बैंकशाल कोर्ट के नगर दायरा अदालत में सुनवाई हुई. यहां अदालत में सीबीआइ के वकील ने बताया कि सारधा मामले में मदन मित्रा के जुड़े होने को लेकर कई गवाहों के गुप्त बयान लिये गये है, उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है. अगर मदन मित्रा को जमानत पर रिहा कर दिया गया तो जांच प्रभावित होने की संभावना है. सीबीआइ ने यह भी आरोप लगाया कि जेल में रहने के दौरान ही राज्य के परिवहन मंत्री लगातार अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे है, वह वे जमानत पर बाहर आ जायेंगे तो सबूतों को प्रभावित करने की और भी कोशिश करेंगे, इसी के कारण उन्हें जमानत नहीं दिया जाय. वहीं मदन मित्रा के वकीलों ने अदालत में बताया कि मदन मित्रा लगातार 115 दिनों से जेल में बंद है, इस दौरान सीबीआइ उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पायी है. इसके कारण उन्हें जमानत पर रिहा कर किया जाय. दोनों पक्ष की बातों को सुनने के बाद अदालत ने मदन मित्रा के जमानत की याचिका खारिज करने का निर्देश दे दिया.