कोलकाता : वीरभूम जिले के पारुई गांव में पिछले दिनों हुई हत्या के आरोपी भाजपा नेता निमाई दास की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली और उसकी गिरफ्तार पर फिलहाल हाइकोर्ट ने रोक लगा दी. गौरतलब है कि पारुई थाना क्षेत्र में नौ मार्च को रबाई चौधरी नामक व्यक्ति की हत्या हो गयी थी. इस हत्याकांड के मामले में रबाई चौधरी के बेटे अजीजुल अहमद चौधरी ने पहले अपने बयान में कहा था कि उसके बाप की हत्या के पीछे निमाई दास का हाथ है. लेकिन बाद में जिला अदालत में के पास गवाही देते समय उसने कहा कि एक पार्टी की दबाव में आकर उसने यह बयान दिया था. निमाई दास का इस मामले में कोई हाथ नहीं है. बेटे के दो जगह पर दो बयान होने के कारण हाइकोर्ट के न्यायाधीश असीम कुमार राय व न्यायाधीश एमएम बनर्जी ने निमाई दास की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली. निमाई दास के वकील फिरोज एडुलजी व संजीव दा ने बताया कि उनके मुवक्किल को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा फंसाया गया है.
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भाजपा नेता को मिली अग्रिम जमानत
कोलकाता : वीरभूम जिले के पारुई गांव में पिछले दिनों हुई हत्या के आरोपी भाजपा नेता निमाई दास की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली और उसकी गिरफ्तार पर फिलहाल हाइकोर्ट ने रोक लगा दी. गौरतलब है कि पारुई थाना क्षेत्र में नौ मार्च को रबाई चौधरी नामक व्यक्ति की हत्या हो गयी थी. इस […]
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