पानी का कनेक्शन काट सकता है निगम, अदालत ने दिया निगम के पक्ष में फैसला

कोलकाता: अवैध रुप से पानी लेने वालों की अब खैर नहीं है. कोलकाता नगर निगम टूल्लू पंप अथवा किसी अन्य अवैध तरीके से पानी लेने वालो का कनेक्शन काट सकता है. इस संबंध में कोलकाता हाईकोर्ट ने निगम के पक्ष में फैसला दिया है. गौरतलब है कि कुछ वर्ष पहले टैक्स की अदायगी नहीं करनेवाली […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 9, 2015 10:05 PM

कोलकाता: अवैध रुप से पानी लेने वालों की अब खैर नहीं है. कोलकाता नगर निगम टूल्लू पंप अथवा किसी अन्य अवैध तरीके से पानी लेने वालो का कनेक्शन काट सकता है. इस संबंध में कोलकाता हाईकोर्ट ने निगम के पक्ष में फैसला दिया है. गौरतलब है कि कुछ वर्ष पहले टैक्स की अदायगी नहीं करनेवाली एक संस्था के पानी का कनेक्शन निगम ने काट दिया था, जिसके बाद यह मामला अदालत तक जा पहुंचा था. इस मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि निगम किसी का भी पानी का कनेक्शन नहीं काट सकता है, तब से निगम प्रशासन अदालत के इस फैसले पर अमल करता आ रहा है, लेकिन पिछले दिनों टूल्लू पंप के द्वारा अवैध रूप से पानी खींचने के आरोप में निगम ने मैंडेविला गार्डेन नामक एक आवासीय परिसर का पानी का कनेक्शन काट दिया था, जिससे यह विवाद फिर से सामने आ गया . विवाद को बढ़ता देख निगम र् ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए मंगलवार को डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया कि कोलकाता नगर निगम अवैध रुप से पानी लेने वालों का न केवल कनेक्शन काट सकता है, बल्कि उन पर जुर्माना भी लगा सकता है एवं ऐसा करने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन पुलिस में एफआइआर भी दर्ज करवा सकता है. जुर्माने की रकम के बारे में मेयर ने कुछ नहीं बताया, पर सूत्रों के अनुसार अवैध रुप से पानी लेने वालों के खिलाफ अधिक से अधिक पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का अदालत ने निगम को अधिकार दिया है.

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