वकीलों की हड़ताल में सरकार का हस्तक्षेप का अधिकार नहीं : मंत्री

हाईकोर्ट में 286306 मामले लंबितकोलकाता. राज्य की कानून मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ. मानस रंजन भुइंया के सवाल के जवाब में कहा कि राज्य सरकार का वकीलों की हड़ताल के मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है. यह बार एसोसिएशन का मामला है. श्रीमती भट्टाचार्य ने सदन को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 11, 2015 9:05 PM

हाईकोर्ट में 286306 मामले लंबितकोलकाता. राज्य की कानून मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ. मानस रंजन भुइंया के सवाल के जवाब में कहा कि राज्य सरकार का वकीलों की हड़ताल के मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है. यह बार एसोसिएशन का मामला है. श्रीमती भट्टाचार्य ने सदन को बताया कि 31 दिसंबर, 2014 तक राज्य की निचली अदालतों में 25,56,461 मामले विचाराधीन हैं. इनमें 5,63,430 फौजदारी तथा 19,93031 दीवानी मामले हैं. इसी अवधि में हाईकोर्ट में 2,86306 मामले विचाराधीन हैं. इनमें 2,30697 दीवानी तथा 55,609 फौजदारी मामले हैं. उन्होंने कहा कि मामले के निबटारे में राज्य सरकार की प्रत्यक्ष कोई भूमिका नहीं है. यह पूरी तरह से अदालत के विचार पर निर्भर करता है. सरकार इस संबंध में उच्च न्यायालय की सिफारिश के अनुरूप नयी अदालत बनाने तथा न्यायाधीश और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में सार्थक भूमिका निभा सकती है.

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