वैट के लिए कर में छूट की योजना के प्रति व्यवसायी उत्साही नहीं
कोलकाता : राज्य सरकार ने यहां के व्यवसायियों के लिए वैल्यू एडेड टैैक्स (वैट) की वसूली के लिए कर में छूट देने की घोषणा की थी, इसके लिए राज्य सरकार ने एक विशेष योजना भी बनायी है, लेकिन यहां के व्यवसायियों में इसे लेकर कोई उत्साह नहीं है. यह बातें मंगलवार को राज्य के वाणिज्यिक […]
कोलकाता : राज्य सरकार ने यहां के व्यवसायियों के लिए वैल्यू एडेड टैैक्स (वैट) की वसूली के लिए कर में छूट देने की घोषणा की थी, इसके लिए राज्य सरकार ने एक विशेष योजना भी बनायी है, लेकिन यहां के व्यवसायियों में इसे लेकर कोई उत्साह नहीं है. यह बातें मंगलवार को राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त बिनोद कुमार ने बंगाल नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कही. उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर लोग पूछताछ तो कर रहे हैं, लेकिन इस योजना का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या काफी कम है. इस योजना के प्रति विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और 31 जुलाई तक इसके तहत लोग वैट के लिए कर में छूट का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के तहत गैर-पंजीकृत संस्थाएं अपने पुराने बकाया वैट का आकलन स्वयं लगायेंगी और वह खुद से अपना टर्नओवर बता कर टैक्स चुकायेंगी. पुराने वैट चुकाने के लिए मात्र दो प्रतिशत ब्याज दर लगाया गया है, इसके साथ कोई जुर्माना नहीं लिया जायेगा. जबकि आम तौर पर बकाया कर के लिए पांच से 14.5 प्रतिशत तक ब्याज दर लिया जाता है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 में उनके विभाग ने कुल 27,755 करोड़ रुपये का टैक्स वसूली है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है.