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अदालत में भरना होगा बांड

कोलकाता. आमरी अग्निकांड मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया है कि इस मामले से संबंधित आमरी के एक अधिकारी को अदालत में बांड भरना होगा. जानकारी के मुताबिक आमरी मामले में पहले उक्त अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी लेकिन बाद में जमानत मिल गयी थी. इसके बाद आमरी विक्टिम एसोसिएशन की ओर […]

कोलकाता. आमरी अग्निकांड मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया है कि इस मामले से संबंधित आमरी के एक अधिकारी को अदालत में बांड भरना होगा. जानकारी के मुताबिक आमरी मामले में पहले उक्त अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी लेकिन बाद में जमानत मिल गयी थी. इसके बाद आमरी विक्टिम एसोसिएशन की ओर से हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी जिसमें आरोप लगाया कि अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान मामले से संबंधित अधिकारी नदारद रहते हैं. इसी मसले को लेकर हाइकोर्ट ने उक्त निर्देशिका जारी करते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान मामले से संबंधित अधिकारी को मौजूद रहना होगा.

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