चिटफंड के खिलाफ सरकार के कानून को सेबी ने सराहा

कोलकाता. चिटफंड कंपनियों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है, उसकी सेबी ने भी सराहना की है. इस संबंध में सेबी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बनाये गये कानून से चिटफंड कंपनियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी करनेवाली कंपनियों के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 28, 2015 7:05 AM
कोलकाता. चिटफंड कंपनियों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है, उसकी सेबी ने भी सराहना की है. इस संबंध में सेबी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बनाये गये कानून से चिटफंड कंपनियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी करनेवाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है.

राज्य सरकार के कानून के अनुसार, कंपनी के निदेशक व अधिकारियों को धोखाधड़ी के आरोप में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये कानून से सख्त है.

इसलिए सेबी ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बनाये गये कानून को ही मॉडल बना कर एक्ट बनाने की सिफारिश की है. इस संबंध में राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने कहा कि राज्य सरकार इन चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहती है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो सके.

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