आमरी की घटना भोपाल गैस त्रासदी से भी भयावह : हाइकोर्ट

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने आमरी, ढाकुरिया में 2011 के नौ दिसंबर को लगी आग को भोपाल गैस त्रासदी से भी भयावह बताया है. न्यायाधीश गिरीश गुप्त व न्यायाधीश शिव साधन साधु की खंडपीठ ने कहा कि अस्पताल में तो लोग चिकित्सा कराने गये थे. अस्पताल प्रबंधन की ओर से हादसे के लिए एक बार दुख […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 29, 2015 9:06 PM

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने आमरी, ढाकुरिया में 2011 के नौ दिसंबर को लगी आग को भोपाल गैस त्रासदी से भी भयावह बताया है. न्यायाधीश गिरीश गुप्त व न्यायाधीश शिव साधन साधु की खंडपीठ ने कहा कि अस्पताल में तो लोग चिकित्सा कराने गये थे. अस्पताल प्रबंधन की ओर से हादसे के लिए एक बार दुख भी प्रकट नहीं किया गया. उल्लेखनीय है कि आमरी अग्निकांड हादसे में मारे गये लोगों के परिजनों के एसोसिएशन ने कलकत्ता हाइकोर्ट में मामला दायर कर आमरी के निदेशक आरएस अग्रवाल की जमानत को खारिज करने की अपील की. उनका कहना था कि अलीपुर अदालत में इस मामले में आरएस अग्रवाल के न पहुंचने पर मामला लंबा खिंच रहा है. तारीख पर तारीख पड़ रही है. हाइकोर्ट में सोमवार को मामले की सुनवाई के समय आरएस अग्रवाल व्हील चेयर में पहुंचे. न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे में वह दी गयी जमानत को खारिज कर सकते हैं. उन्हें यह लिखित रूप से देना होगा कि वह आइंदा अदालत में तारीख पड़ने पर हाजिर होंगे. आरएस अग्रवाल की ओर से ऐसा लिखित में अदालत में दे दिया गया कि हर सुनवाई में वह सशरीर उपस्थित रहेंगे.

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